नारायणगढ़। चेक बाउंस के मामले में आरोपी को न्यायालय ने एक साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय नारायणगढ़ में बूढा निवासी सुनील पिता रामबिलास राठौर ने चेक बाउंस का एक परिवाद दायर किया था, जिसमें दीपक पिता नंदलाल पाटीदार निवासी बूढा ने सुनील राठौर को एक लाख 75 हजार की राशि के दो चेक दिए थे, लेकिन ज़ब दोनों चेक क्लियर होने बैंक में गए तो दीपक के खाते में राशि नहीं होने से दोनों चेक बाउंस हो गए, जिस पर नारायणगढ़ न्यायालय ने दीपक पाटीदार को दोषी मानते हुए एक वर्ष का सामान्य कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। चेक बाउंस के मामले में सुनील राठौर की ओर से सफल पैरवी अधिवक्ता बनवारीलाल शर्मा ने की।