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October 5, 2024, 2:43 pm
BIG NEWS : जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को हाई कोर्ट ने किया स्थगित, शिक्षक को अतिशेष घोषित करने का मामला, पढ़े खबर   

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जबलपुर। हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सतना के उस आदेश को स्थगित कर दिया गया है जिसके तहत उन्होंने माध्यमिक शिक्षक सतेंद्र सिंह तिवारी को अतिशेष घोषित करते हुए ट्रांसफर कर दिया था। उच्च न्यायालय में आरोप लगाया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी सतना ने द्वेषपूर्ण एवं नियम विरुद्ध ट्रांसफर किया है। अपने पद का दुरुपयोग किया है। 
माध्यमिक शिक्षक, सतेंद्र सिंह तिवारी, पदस्थापना मिडिल स्कूल, पगरा जिला सतना को जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा, विज्ञान अतिशेष की सूची में रख दिया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा तिवारी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को प्रिंसिपल की टीप के आधार पर अमान्य कर दिया गया था। तिवारी ने, उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण लेकर, डीईओ सतना के ऑब्जेक्शन अमान्य करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई के पूर्व ही उनके ट्रांसफर आदेश भी दिनांक 03 अक्टूबर 24 आयुक्त ऑफिस द्वारा, जारी कर दिए गए थे।

 

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