BREAKING NEWS
KHABAR : जिला स्वास्थ्य समिति एवं मातृ मृत्यु.. <<     KHABAR : नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत.. <<     KHABAR : कलेक्टर एवं एसपी ने की नशा मुक्ति अभियान.. <<     REPORT : सीएमओ ने किया सफाई व्यवस्था का आकस्मिक.. <<     KHABAR : निराश्रित पशुओं के विरुद्ध नपा की.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     REPORT : नीमच में भूकंपपूर्व तैयारी एवं.. <<     NEWS : भगवान झुलेलाल के जयकारों के साथ शुरू हुआ 40.. <<     KHABAR : आम आदमी पार्टी नीमच जिला इकाई ने 19 जुलाई को.. <<     KHABAR : नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 जागरूकता कार्यक्रम.. <<     NEWS : कौशल विकास का अवसर, आईटीआई गंगरार में.. <<     NEWS : हिंदू युवा वाहिनी के उदयपुर संभाग अध्यक्ष.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     NEWS : श्री गुरु गौतम सेवा संस्थान के लोकार्पण.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ अर्बन बैंक ने शुरू किया 10.. <<     NEWS : विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर विधिक.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 7, 2024, 5:51 pm
KHABAR : मनासा में पटाखें और आतिशबाजी विक्रय के लाइसेंस के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित, नियत तिथि के बाद नहीं होगा कोई विचार, पढ़े खबर

Share On:-

नीमच। अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व मनासा पवन बारिया ने बताया,कि आगामी त्योहारों के दौरान पटाखे के कब्जे, विक्रय के लिए ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षरित अस्थायी लायसेंस के लिए आवेदक services. mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन विस्फोटक के लिये विस्फोटक नियम 2008 के तहत आवेदन पत्र व अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते है।

आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 4 से 14 अक्टूम्बर 2024 तक के लिये नियत की गई है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि के अन्तर्गत बने अधिनियम-1884,के तहत नियम 6 के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 8 दिवस की अवधि के लिए 27 अक्‍टूबर से 3 नवम्‍बर 2024 तक के लिये प्रदाय की जावेगी।

मनासा के क्षेत्रवासि‍यों को विचारोपरांत लायसेंस प्रदान किए जायेंगे। पटाखा बाजार में उपलब्ध स्थल के अनुसार दुकानों, लायसेंस की संख्या नियत करने का अधिकार एसडीएम मनासा का रहेगा। लायसेंसधारी अपनी दुकाने नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में लायसेंस में उल्लेखित नियत स्थान पर लगायेंगे। अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में दिया गया लायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक लायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत,पानी,अग्निशामक यंत्र की पर्याप्त व्यवस्थाऐं करेगा और पूर्ण सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय करेगा, ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पावें।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE