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October 16, 2024, 8:14 pm
BIG NEWS : तत्कालीन शासकीय अफीम और क्षारोद कारखाना नीमच के महाप्रबंधक को फोन पर धमकी देने वाले आरोपी को सश्रम कारावास, अरुण जेटली का भतीजा बन मांगी थी ये महत्वपूर्ण जानकारी, न्यायालय ने सुनाया फैसला, पढ़े खबर 

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नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीमच ने बुधवार दोपहर को एक आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने 9 साल पहले तत्कालीन शासकीय अफीम और क्षारोद कारखाना नीमच के महाप्रबंधक व्हीएस मीणा को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का भतीजा बन फोन पर धमकाया था। आरोपी को न्यायालय ने 2 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

दरअसल 17 अक्टूबर 2015 को नीमच की अफीम फैक्ट्री की कार्य शाखा में फोन आया था, जिसमें अज्ञात शख्स ने खुद को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का भतीजा आयुष जेटली बताया था। उसने कहा था कि वह सचिवालय, नई दिल्ली से फोन कर रहा है। उसने भर्ती होने वाले कैंडिडेट के संबंध में जानकारी मांगी थी। इस पर उसने शाखा प्रभारी एनएम रूद्रेश से बात की थी, इसके बाद फोन रख दिया था। आरोपी ने फिर 19 अक्टूबर को पुनः अफीम फैक्ट्री में फोन कर भर्ती की जानकारी के संबंध में महाप्रबंधक से बात करवाने के लिए कहा था। स्टॉफ ने फोन पर बताया की भर्ती के संबंध में कोई भी अधिकारी किसी से कोई बात नहीं करेगा, ऐसा निर्देशित किया गया हैं।

महाप्रबंधक का तबादला करवाने की दी थी धमकी
आरोपी ने भड़कते हुए महाप्रबंधक का तबादला करवाने और भारत में कहीं रहने नहीं देने की धमकी दी थी। उसने कहा था कि उससे बात नहीं करना महाप्रबंधक को बहुत महंगा पड़ेगा। इस पर फैक्ट्री प्रबंधन ने नीमच एसपी को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर साइबर सेल की मदद से पुलिस ने फोन पर धमकाने वाले व्यक्ति की तलाश की। आरोपी की पहचान अशोक सिंह (31) निवासी-ग्राम खारिया खगार, थाना बिलोदा, जिला जोधपुर (राजस्थान) के रूप में हुई।

उक्त मामले में न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 के अंतर्गत 2 साल के कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 506 के अंतर्गत 6 माह के कारावास और 1000 रुपए, अर्थदंड और धारा 507 के अंतर्गत 6 माह का कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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