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November 30, 2024, 10:30 am
KHABAR : दस साल पहले के मामलें में एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला, 541.36 क्विंटल डोडा-चूरा लूट मामले में एसआई समेत तीन आरोपियों को किया बरी, पढे़ कैलाश चन्द्र शर्मा की खबर 

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छोटीसादड़ी। प्रतापगढ़ की विशिष्ट एनडीपीएस न्यायालय ने शुक्रवार को 541.36 क्विंटल डोडा-चूरा लूट और डकैती के मामले में आरोपी देवीलाल शर्मा, कैलाश शर्मा और एसआई विष्णु आमेटा को दोषमुक्त करार दिया। मामले में न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले ने एक लंबे समय से चल रहे मामले का अंत कर दिया। अधिवक्ता अमजद खान ने बताया कि 13 फरवरी 2015 को छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गोदाम से 541.36 क्विंटल डोडा चूरा चोरी और लूट की घटना हुई थी। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31/2015 को छोटीसादड़ी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 143, 384, 457, 380 और 442 के तहत दर्ज किया गया। बाद में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने जांच के दौरान बताया कि डोडा चूरा चिताखेड़ा गोदाम से बरामद किया गया और लूट में कमलसिंह राणा के षड्यंत्र की बात भी कही गई। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 15 गवाहों के बयान और 44 दस्तावेज पेश किए। बचाव पक्ष ने तीन गवाहों के बयान दर्ज करवाए। विशिष्ट न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी को प्रमाणित नहीं माना और तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमजद खान, युसुफ मोहम्मद, फिरोज खान, मुकेश चारण, धनराज मीणा और शाकिर हुसैन ने बचाव पक्ष की पैरवी की।

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