मंदसौर। मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 1981 की धारा 19 (5) के तहत गेंहू/धान अवशेषों को खेतों मे ही जलाये जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। जो भो व्यक्ति/संस्था यदि ऐसा करते पाए जाते है तो उसे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीतामऊ क्षेत्र के 14 किसानों से गेहूं फसल की खेतों में नरवाई/ पराली जलाने पर 52 हजार 500 रुपए का अर्थ दंड वसूल किया गया। जिसमें निवासी दल्लोद के गोपाल सिंह पर 2500 रूपये,निवासी दल्लोद की कालीबाई पर 2500 रूपये,निवासी दल्लोद के गोविन्द सिंह पर 2500 रूपये, निवासी दल्लोद के कृपालसिंह पर 2500 रूपये, निवासी दल्लोद के रघुनाथसिंह पर 2500 रूपये, निवासी दल्लोद के भेरूसिंह पर 2500 रूपये, निवासी दल्लोद की आनंदबाई पर 2500 रूपये, निवासी दल्लोद के श्यामसिंह पर 2500 रूपये, निवासी दल्लोद के सज्जनसिंह पर 2500 रूपये, निवासी दल्लोद के उमरावसिंह पर 2500 रूपये, निवासी गुराडियाविजय के किशन पर 15000 रूपये, निवासी गुराडियाविजय की कलाबाई पर 2500 रूपये, निवासी गुराडियाविजय के शंकरलाल 5000 रूपये, निवासी गुराडियाविजय के कारूलाल पर 5000 रूपये की राशि पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित की गई।