नीमच। जिले के सिंगोली क्षेत्र में जैन मुनियों के साथ मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार जैन ने गणपत नायक, कन्हैया भोई और बाबूलाल शर्मा की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
आपकों बता दें कि घटना 13 अप्रैल की है। सिंगोली के ग्राम कच्छाला स्थित बालाजी मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे जैन मुनियों के साथ शराब के नशे में धुत 6 आरोपियों ने मारपीट की थी। आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर डंडों से हमला किया। इसके बाद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यह सभी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। इस घटना में तीन जैन मुनियों को चोटें आईं थी।
इस घटना के विरोध में नगर बंद का आह्वान किया गया था। सर्व समाज की ओर से ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। जैन समाज की ओर से अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय जोशी, अजीत कांठेड़, विजय कुमार गांधी और पंकज गांधी ने न्यायालय में पैरवी की। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।