BREAKING NEWS
GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेंगे तो जानेंगे प्रदेश.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     HOROSCOPE TODAY : वृषभ और सिंह राशि वालों को मिलेगी हर.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : लायंस क्लब मनासा ने डॉक्टर्स डे पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : भारत विकास परिषद नीमच ने डॉक्टर्स डे पर.. <<     NEWS : अखिल भारतीय जीनगर समाज एकीकरण महासभा की.. <<     NEWS : ग्रामीण सेवा शिविर में समस्याओं का मौके पर.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     NEWS : गोसेवा कर मनाया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस की नई टीम ने पूर्व.. <<     NEWS : 3 एवं 4 जुलाई को जिलेभर में ग्रामीण सेवा.. <<     BIG REPORT : राम मंदिर के कथित चोरी प्रकरण पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NEWS : लायंस क्लब ने डॉक्टर्स एवं सीए डे पर किया.. <<     NEWS : डॉ सेठिया ने भाजपा संगठन महामंत्री का किया.. <<     NEWS : डॉ सेठिया ने भाजपा संगठन महामंत्री का किया.. <<     KHABAR : शत-प्रतिशत मूंग खरीदी नहीं हुई तो किसान.. <<     KHABAR : जुलाई शुरू, फिर भी बारिश का इंतजार, बुवाई.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 1, 2025, 1:23 pm
KHABAR : बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरुकता रथ यात्रा, जागरूकता रथ को कलेक्टर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, पढे़ अभिषेक सोनी की खबर 

Share On:-

देवास। संस्था आस,जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के अंतर्गत कलेक्टर ऋतुराज सिंह एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ।क्  संजय भारद्वाज ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संस्था आस एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के तहत देवास जिले में बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल यौन शौषण मुद्दों पर कार्य कर रही है। संस्था आस द्वारा देवास जिले में जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिसका उद्देश्य समुदाय में लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करवाना कानूनन अपराध या गैरकानूनी है। बाल विवाह करवाने वाले या उसमें किसी भी प्रकार से सहयोग करने वाले व्यक्ति को कानून के तहत दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपये तक जुर्माना हो सकता है। कही पर भी बाल विवाह की सूचना मिले तो 1098, 112 पर फोन करके जानकारी दे सकते है या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग अधिकारिओं, स्थानीय पुलिस, एवं संस्था आस के कार्यकर्ताओं को सूचना दी जा सकती है।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE