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May 1, 2025, 4:39 pm
BIG NEWS : लड़के की चाहत में मां ने की अपनी ही नवजात बालिका की हत्‍या, न्‍यायालय ने दी मां को आजीवन कारावास की सजा, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर 

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शाजापुर। माननीय न्यायालय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर म०प्र० द्वारा आरोपीयां मंजू पत्नि रायसिंह बंजारा आयु 31 वर्ष निवासी देहरीपालचक थाना मो० बडोदिया जिला शाजापुर को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 500/- रू अर्थदण्ड तथा भादवि की धारा 201 में 05 वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 12.02.2020 को थाना मो0 बडेादिया के उप निरीक्षक दीपक धुर्वे को सूचना प्राप्त होने पर वह जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचे जहां उन्‍हे पुलिस चौकी जिला अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई। जिसकी जांच उनके द्वारा करने पर पता चला कि आरोपिया मंजूबाई प्रसव के लिये जिला अस्पताल मोहन बड़ोदिया आई थी, जहां मंजू बाई ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद मंजूबाई को ज्यादा ब्लीडिंग होने से जिला अस्पताल शाजापुर भर्ती किया गया, जहां से वह अपने मायके चली गयी। उक्त दिनांक को ही दोपहर 03.30 बजे के लगभग आरोपिया, अपने भाई विनोद व मां गंगाबाई के साथ घायल नवजात बालिका को लेकर जिला चिकित्सालय शाजापुर पहुंचे। तब उक्‍त नवजात बालिका के शरीर पर काटने के निशान, आतें पेट से निकली हुई, सीने में गहरा घाव व गले में कटने के निशान थे। डॉक्टर द्वारा नवजात बालिका को एमवायएच अस्‍पताल इंदौर रेफर किया गया। नवजात बालिका के परिजनों अर्थात आरोपिया, विनोद , गंगाबाई व रायसिंह ने नवजात बालिका की चोट के बारे में सही जानकारी नहीं दी। ईलाज के दौरान नवजात बालिका की मृत्‍यु हो गई । 

प्रकरण में थाना मो0 बडोदिया ने अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपीयां के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीया को दण्डित किया।

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