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May 9, 2025, 5:33 pm
KHABAR : सभी पात्र हितग्राही 31 मई तक अपना ई केवाईसी अनिवार्यतः करवाएं, मेरा ई केवाईसी एप के माध्यम से भी करवा सकेंगे ई केवाईसी, पढ़े खबर

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मंदसौर। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के सुचारू कियान्वयन एवं स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था के सफल संचालन तथा वास्तविक पात्र हितग्राहियों की उनकी पात्रता अनुरूप खाद्यान्न सामग्री नियत समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से म०प्र० शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों की eKYC कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अनुक्रम में 31 मई 2025 तक सभी पात्र हितग्राहियों की eKYC पूर्ण कराई जाना है। 
eKYC का कार्य उचित मूल्य दुकान की पीओएस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध ग्राम पंचायत के ग्रामों, वार्डों एवं शहरी दुकान के वार्डों में कैम्पों का आयोजन किया जाकर कैम्प आयोजन हेतु गठित दल के सदस्य उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, ग्राम पंचायत के सचिव / रोजगार सहायक उचित मूल्य दुकान के नोडल अधिकारी, शहरी वार्ड के वार्ड प्रभारी द्वारा कैम्पों में सर्वे किया जाकर eKYC का कार्य कराया जा रहा है। eKYC के दौरान पीओएस मशीन में 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, वृद्धजन, या अन्य जिनका बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, ऐसे हितग्राहियों के साथ-साथ ऐसे हितग्राही जो अपनी मूल उचित मूल्य दुकान के बाहर म०प्र० के किसी भी अन्य स्थान में निवासरत है या जो हितग्राही अपने कार्य की व्यस्तता के कारण उचित मूल्य दुकान या कैम्पों में उपस्थित नहीं हो सकते है, ऐसे सभी हितग्राहियों की eKYC के लिये शासन द्वारा 'मेरा eKYC एप लॉन्च किया गया है। उक्त एप के माध्यम से उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के अतिरिक्त पात्र हितग्राही भी स्वयं अपने एंड्रोइड मोबाईल फोन के माध्यम से मेरा eKYC एप को डाउनलोड कर स्वयं भी एवं परिवार के सदस्यों के भी साथ ही अन्य पात्र हितग्राहियों का भी eKYC फेस एथेंटिकेशन के माध्यम से कर सकते है। एप के माध्यम से eKYC करने के लिये सर्वप्रथम एन्ड्रॉईड मोबाईल फोन में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से मेरा eKYC एप को डाउनलोड करना है, एप का संचालन करते समय मोबाईल की लोकशन चालू स्थिति में होना चाहिये। eKYC करते समय FACE eKYC का पेज खुलेगा जिसमें अपना राज्य म०प्र० का चयन करना है, इसके उपरांत जिस हितग्राही की eKYC किया जाना है, उसका 12 अंक का आधार नम्बर दर्ज करना होगा। आधार नम्बर दर्ज करने के उपरांत आधार OTP के ऑप्शन को क्लिक करने पर आधार नम्बर के साथ पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर 06 अंक की OTP प्राप्त होगी। 
उक्त OTP अंक को एप में दर्ज करना होगा, इसके पश्चात एप में जनरेट केप्चा कोड दर्ज करना होगा। उक्त प्रविष्टियों को सम्मिट करने के उपरान्त हितग्राही का विवरण खुलेगा जिसमें नाम, राज्य, समग्र आईडी, जिला एवं आधार नम्बर के अतिम 04 अंक प्रदर्शित होंगे उक्त पेज में FACE eKYC ऑप्शन का चयन करने पर हितग्राही की eKYC करने संबंधित सहमति घोषणा दिखाई देगी जिसको स्वकृत (एक्सेप्ट) के विकल्प पर क्लिक करने पर मोबाईल फोन का फ्रंट कैमरा (सेल्फी मोड) चालू होगा जिन हितग्राही की eKYC किया जाना है, उसका चेहरा मोबाईल कैमरे के सामने करना होगा। मोबाईल फोन कैमरे में चेहरा जिस गोले के अन्दर दिखाई देगा उसका रंग हरा हो जाए इसके बाद हितग्राही को अपनी पलक को कैमरे के सामने 02 बार झपकाना होगा। eKYC संबंधित उपरोक्त सभी प्रकार की कार्यवाही करने पर eKYC सफल होने के उपरान्त मोबाईल फोन की स्कीन में eKYC सफल का संदेश दिखाई देगा अर्थात इसका मतलब यह है, कि संबंधित हितग्राही की eKYC सफल हो चुकी है। eKYC सफल होने के संदेश का स्कीन शॉट अनिवार्य रूप से लिया जाए, जिससे की यह प्रमाण संबंधित हितग्राही के पास रहे की उनकी eKYC सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि उक्त एप के माध्यम से अविलंब 31 मई 2025 के पूर्व अपनी eKYC सत्यापन का कार्य पूर्ण करने का कष्ट करें, जिससे की खाद्यान्न सामग्री की पात्रता निकट भविष्य में भी निर्वाद्ध संचालित रहे।

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