भोपाल। मप्र में आदेश जारी होने के बाद भी करीब 8 हजार निजी स्कूलों ने फीस संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। अब स्कूल शिक्षा विभाग इन पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। यानी यदि किसी स्कूल का पंजीयन शुल्क 1 हजार है, तो उस पर 5 हजार और 5 हजार पंजीयन शुल्क है तो उससे 25 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से एनआईसी से जानकारी मांगी गई है कि कौनदृकौन से स्कूल हैं, जिन्होंने अब तक फीस की जानकारी अपलोड नहीं की है। इनकी जानकारी मिलते ही, इन सभी को नोटिस जारी होंगे।
बता दें कि मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निर्धारित फीस संरचना (कक्षा एवं संवर्गवार) की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। लेकिन इनमें से 25 हजार रुपए से कम वार्षिक फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को अब स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस संबंधी जानकारी अपलोड करना जरूरी नहीं होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने करीब दो महीने पहले निर्देश जारी कर दिए थे।