इन्दौर। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालय / श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई. में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को प्रवेश व अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। श्रमोदय आवासीय विद्यालय/श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के माता/पिता के मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन की वैधता परीक्षा दिनांक से न्यूनतम 2 वर्ष पूर्व की होना आवश्यक है। मण्डल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने से पंजीयन की वैधता समाप्त हो जाने / पंजीकृत श्रमिक का निधन हो जाने पर श्रमोदय आवासीय विद्यालयों एवं निर्माण श्रमिक आदर्श आई.टी.आई. में ऐसे श्रमिकों की अध्ययनरत संतानों के अध्ययन की निरंतरता के संबंध में प्रस्ताव अनुसार विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं/आई.टी.आई. का कोर्स पूर्ण होने तक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।