मंदसौर। अगर आप अपना पक्का घर बनवाना या खरीदना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 आपकी मदद कर सकती है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के वे परिवार, जिनकी वार्षिक आय क्रमशः 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख रुपए तक है, योजना के पात्र हैं। 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत आवास ऋण पर यह लाभ दिया जाएगा।
योजना के तहत अधिकतम 120 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाले घरों पर यह सब्सिडी मिलेगी। पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पाँच किश्तों में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी, बशर्ते ऋण सक्रिय हो और मूलधन का 50% से अधिक बकाया हो।
कैसे करें आवेदन-
योजना की वेबसाइट www.pmay-urban.gov.in पर जाएं
या अपनी नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क करें