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December 11, 2025, 6:40 pm
KHABAR : अवैध डोडाचूरा तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, न्यायालय ने सुनाया फैसला, लगाया इतने लाख रूपये का अर्थदंड, पढ़े खबर 

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नीमच। जिला लोक अभियोजक कार्यालय के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के मामले में आरोपी रमेश जाट को विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घटना विवरण
21 अगस्त 2019 को थाना नीमच सिटी के उपनिरीक्षक आज़ाद मोहम्मद खान को मुखबिर से सूचना मिली कि रमेश जाट एवं उसका साथी रघु, ईको कार (जीजे 05 सीजी 5707) से डोडाचूरा लेकर राजस्थान की ओर जाने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीम जैतपुरा फंटा पर नाकाबंदी के लिए रवाना हुई। कुछ देर बाद संदिग्ध कार दिखाई दी।

पुलिस को देखते ही कार में बैठा रघु अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ियों की ओर भाग गया, जबकि चालक रमेश जाट मौके पर पकड़ा गया। कार की तलाशी लेने पर सीट हटाकर रखे गए सात काले कट्टों में भारी मात्रा में डोडाचूरा भरा मिला। मौके पर आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

मामले की कार्रवाई
प्रकरण नारकोटिक्स सेल इंदौर में अपराध क्रमांक 383/2019 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर विवेचना की गई। जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय एनडीपीएस, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय का निर्णय
माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट, नीमच श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने 10 दिसंबर 2025 को आरोपी रमेश जाट को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

सरकारी पक्ष की पैरवी
प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रभावी पैरवी जिला लोक अभियोजक नीमच श्री चंचल बाहेती द्वारा की गई।

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