मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अदिती गर्ग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत जिले की संबंधित गाम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र की राजस्व सीमाओं में (जहां निर्वाचन होना है) कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्वाचन अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार जोर-जोर से होने, सार्वजनिक सभाओं, ध्वनि विस्तार यंत्रों, घातक आग्नेय शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन तथा उपयोग एवं लोक शांति कायम रखने, आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
मंदसौर जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र की राजस्व सीमाओं में (जहां निर्वाचन होना है) कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों( फायर आर्म्स), घातक अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिनसे जनसाधरण को चोट पहुच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी क्यों न हो। कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बन्द न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा, ऐसी आमसभा, धरना रैली या बंद में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटनिंग आफिसर अपने क्षेत्राधिकार में ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा प्रचार-प्रसार हेतु वाहन की अनुमति प्रदाय करेंगे।
यह आदेश पंचायत उप निर्वाचन 2025 के कर्तव्य के लिए तैनात समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/पुलिस/विशेष पुलिस अधिकारी(सीआईएसएफ), बी.एस.एफ या सुरक्षा बल, जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के लिए तैनात किया जावे, उन पर लागू नहीं होगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई भी आपत्तिजनक/धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने वाली पोस्ट नहीं की जावें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के कार्यवाही की जाएगी।