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January 1, 2026, 4:47 pm
KHABAR : नीमच में नगर पालिका के आदेश से मांस विक्रेताओं में हड़कंप, आंबेडकर कॉलोनी में स्लॉटर हाउस संचालित होने की सूचना पर पहुंची टीम ने की कार्रवाई, पुलिस जवान भी रहे मौजूद, पढ़े खबर 

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नीमच। नववर्ष के अवसर पर नीमच नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। जिसका खामियाजा मांस विक्रेताओं को भुगतना पड़ा। नगर पालिका द्वारा गुरुवार एक जनवरी को मांसाहार विक्रय पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर विक्रेताओं को सूचित कर दिया गया। जबकि आज ऐसा कोई त्यौहार नहीं था, जिसके चलते मांस विक्रय रोका जाए। हालांकि अंबेडकर कॉलोनी स्थित स्लॉटर हाउस में संचालित दुकानों पर मांस विक्रय जारी रहा। मांस विक्रय की सूचना मिलने पर नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्लॉटर हाउस को बंद कर ताला लगवा दिया। इस दौरान कैंट थाना पुलिस के दो जवान भी मौके पर मौजूद रहे। मामले को लेकर पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश शासन की ओर से नववर्ष पर स्लॉटर हाउस बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। नगर पालिका द्वारा त्रुटिवश यह आदेश जारी हुआ था, जिसकी जानकारी अधिकारियों को दी जा चुकी थी।इसके बाद नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने मीडिया से चर्चा में लापरवाही स्वीकार करते हुए बताया कि गलतफहमी के कारण पुराने कैलेंडर के आधार पर सूचना पत्र चस्पा कर दिया गया था। इसी वजह से नगर पालिका से गलत आदेश जारी हो गया। मामले में संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है। नगर पालिका की इस चूक से नववर्ष के दिन भ्रम की स्थिति बनी, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं।

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