कटनी। मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि को एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह चरण 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और बढ़ते उत्साह को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत 3 नवंबर 2025 से हुई थी, जिसमें अब तक लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने शामिल होकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ लिया है। तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ता प्रथम चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, जो अधिक सरचार्ज के कारण मूलधन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। अब उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया जा रहा है।
समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में
योजना का उद्देश्य तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज में छूट देना है।
यह योजना “जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान करें और अधिक लाभ पाएं” के सिद्धांत पर आधारित है।
प्रथम चरण: 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक
एकमुश्त भुगतान पर 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी
द्वितीय एवं अंतिम चरण: 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक
50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी
पंजीयन की शर्तें
घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता: कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत
गैर-घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ता: कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत
निर्धारित राशि जमा कर पंजीयन कराने पर उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते हैं।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विद्युत वितरण कंपनियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र पर संपर्क कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।