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January 21, 2026, 5:07 pm
REPORT : जिला मजिस्‍ट्रेट नीमच हिमांशु चंद्रा ने जारी किया आदेश, अल्कोलाइड कारखाना परिसर के उपर का हवाई क्षेत्र नो ड्रोन झोन घोषित, पढ़े खबर

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नीमच। जिला मजिस्‍ट्रेट नीमच हिमांशु चंद्रा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)के तहत शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच म.प्र. (GOAW) परिसर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को नो ड्रोन झोन घोषित कर, प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्‍काल प्रभाव से 14 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

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