नीमच। बकाया प्रॉपर्टी लोन मामले में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सख्त कदम उठाते हुए सरफेसी 2002 के तहत दो व्यावसायिक दुकानों पर भौतिक कब्जा कर लिया। यह कार्रवाई सीजेएम न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।

जानकारी के अनुसार एलआईसी कार्यालय गेट के सामने मल्टी के प्रथम तल पर स्थित दोनों दुकानों पर जगदीश चंद्र रामचंद्र बेरवा और शिव शक्ति पात्र भंडार के नाम से 50-50 लाख रुपये का प्रॉपर्टी लोन लिया गया था। इसमें 20-20 लाख रुपये की किश्तें बकाया थी।
अधिकारियों ने बताया कि पहले कई बार नोटिस जारी कर और व्यक्तिगत संपर्क कर ऋण चुकाने का अवसर दिया गया। इसके बाद सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत 60 दिन का वैधानिक नोटिस दिया गया। भुगतान न होने पर नियम के अनुसार प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया और नोटिस चस्पा किए गए। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दुकानों के ताले तोड़कर भौतिक कब्जा किया गया।

कार्रवाई के दौरान बैंक अधिकारी, लीगल टीम और पुलिस बल मौजूद रहे। जैसे ही ताले तोड़े गए, मौके पर लोग जमा हो गए और पूरी घटना को देखा। इस कार्रवाई को बड़े बकायादारों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
