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August 5, 2026, 5:55 pm
KHABAR : अवैध खनिज परिवहन के तीन मामलों में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, वाहन मालिकों पर 84 हजार रुपए से अधिक की शास्ति, राशि जमा नहीं करने पर होगी भू-राजस्व की तरह वसूली, पढ़े खबर

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नीमच। जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत तीन अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 84 हजार 375 रुपए की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।

जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को तहसील मनासा के ग्राम पिपलियाखुर्द में जांच के दौरान सोनालिका डीआई-42 ट्रैक्टर (क्रमांक MP44ZA6548) से रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। इस मामले में वाहन मालिक दिनेश पिता भेरूलाल, निवासी नलवा, तहसील मनासा पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपए तथा 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।

इसी दिन ग्राम पिपलियाखुर्द में ही फार्मटेक ट्रैक्टर (क्रमांक MP44AA7679) से अवैध रेत परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राकेश पिता जुगलकिशोर, निवासी खानखेड़ी, तहसील मनासा पर भी रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपए एवं 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपए की शास्ति लगाई गई।

एक अन्य प्रकरण में 3 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम खेड़ा मोड़ी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आयशर-380 ट्रैक्टर (क्रमांक MP44AA7814) से अवैध रेत परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक नरसिंह पिता हीरालाल बावरी, निवासी खेड़ा मोड़ी, तहसील जावद पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 1,875 रुपए तथा 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 26 हजार 875 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।

कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि में शास्ति राशि शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की गई तो संबंधितों से भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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