नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के तीन प्रकरणों में कुल 4 लाख 58 हजार 750 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत की गई है।
पहले प्रकरण में रूपारेल बस्ती, जावद निवासी वाहन मालिक मदनलाल पिता निर्भय धाकड़ द्वारा मिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज रॉयल्टी का 15 गुना अर्थदंड 11,250 रुपए एवं 2 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 2 लाख 11 हजार 250 रुपए की शास्ति लगाई गई है। कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उक्त राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा होने पर जब्त डंपर (पंजीयन क्रमांक आरजे 09 जीबी 3961) को नियमानुसार मुक्त किया जाए।
दूसरे प्रकरण में अचलावदा, जावद निवासी मनोहरलाल पिता सुखलाल धाकड़ पर मिट्टी के अवैध उत्खनन के मामले में 45 हजार रुपए अर्थदंड एवं 45 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 90 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
तीसरे प्रकरण में बावल, जावद निवासी फुलचंद पिता रघुनाथ अहीर पर अवैध उत्खनन के मामले में 78 हजार 750 रुपए अर्थदंड एवं 78 हजार 750 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 57 हजार 500 रुपए की शास्ति लगाई गई है।
खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किए गए थे, जिन पर यह कार्रवाई की गई है।