मंदसौर। अपर कलेक्टर एकता जायसवाल ने कहा है कि जिले में बोरवेल सुरक्षा संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बंद पड़े बोरवेलों को कंक्रीट अथवा धातु के मजबूत ढक्कनों से सील किया जाए तथा उनका नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा जवाबदेही तय की जाएगी।
अपर कलेक्टर ने बताया कि खुले बोरवेल गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं, इसलिए इनके प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। आमजन से अपील की गई है कि ऐसे खुले बोरवेल की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें।
इसके साथ ही जिले में स्थित सभी निजी एवं सार्वजनिक उपयोग के खुले कुएं, कुइयां, बावड़ियां तथा खेतों एवं सड़कों के किनारे स्थित बिना मुंडेर वाले कुओं को लोहे की मजबूत जाली से ढंकने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना रोकी जा सके। प्रशासन द्वारा इन सभी स्थलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।