नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष निगरानी रखकर सतत कार्रवाई की जा रही है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास नीमच अंकिता पंड्या ने बताया कि एसडीएम मनासा किरण आंजना के मार्गदर्शन में शनिवार को ग्राम पोखरदा में महिला एवं बाल विकास, पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
जांच में बालक की आयु 19 वर्ष पाई गई, जो विवाह योग्य आयु से कम है। टीम ने परिजनों को समझाइश देकर विवाह रुकवाया तथा आवश्यक पंचनामा तैयार किया। परिवार ने लिखित आश्वासन दिया कि बालक की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही विवाह किया जाएगा।
टीम ने परिजनों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में नियमों का उल्लंघन कर बाल विवाह किया जाता है तो विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जांच दल में सहायक संचालक (महिला एवं बाल विकास) वैभव बैरागी, पुलिस उपनिरीक्षक तेजराम सिसोदिया, पर्यवेक्षक किरण कामदार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे।