मंदसौर। अपर कलेक्टर एकता जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बोरवेल सुरक्षा संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले में सभी बंद पड़े बोरवेलों को कंक्रीट या धातु के मजबूत ढक्कनों से सील किया जाए तथा उनका नियमित निरीक्षण किया जाए। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा जवाबदेही तय की जाएगी। अपर कलेक्टर ने यह भी कहा कि खुले बोरवेल गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनके प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। आमजन से अपील की गई है कि ऐसे खुले बोरवेल की तत्काल सूचना प्रशासन को दें। इसके साथ ही जिले में स्थित सभी निजी एवं सार्वजनिक उपयोग के खुले कुएं, कुइयां, प्राचीन बावड़ियां तथा सड़कों व खेतों के रास्तों के किनारे स्थित बिना मुंडेर वाले कुओं को लोहे की मजबूत जाली से ढंकने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी मुंडेर इतनी ऊंची बनाई जाए कि कोई जानवर, बच्चा या व्यक्ति उसमें गिर न सके। प्रशासन द्वारा इन सभी स्थलों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके।