देवास। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने एसडीएम टोंकखुर्द संजीव सक्सेना तथा नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद रवि शर्मा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि 14 मई को ग्राम टोंककला, तहसील टोंकखुर्द क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में आगजनी की घटना घटित हुई थी। जांच में यह पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टोंकखुर्द संजीव सक्सेना एवं नायब तहसीलदार रवि शर्मा द्वारा विस्फोटक सामग्री के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्षेत्रीय निरीक्षण में गंभीर लापरवाही बरती गई।
प्रशासनिक आदेश में यह भी उल्लेख है कि दोनों अधिकारियों द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता एवं अनियमितता बरती गई, जिसके कारण उक्त घटना घटित होना परिलक्षित हुआ।
निलंबन अवधि में एसडीएम संजीव सक्सेना एवं नायब तहसीलदार रवि शर्मा का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।