रामपुरा। ग्राम बेसला में कथित फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण को लेकर थाना रामपुरा में दर्ज एफआईआर को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शिकायतकर्ता मांग्या उर्फ मानसिंह पिता कालू निवासी कोटड़ी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में फर्जी रजिस्ट्री की शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर तहसीलदार रामपुरा एवं एसडीएम मनासा द्वारा जांच की गई थी।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा कथित फर्जी रजिस्ट्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद थाना रामपुरा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 340(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि अब इस प्रकरण में इंदौर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक 22343/2026 (दिनांक 14/05/2026) के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, यह मामला पूर्व में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) उज्जैन में भी विचाराधीन था, जहां पूर्व में दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।