नीमच। जिला मजिस्ट्रेट श्री हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच परिसर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को “नो ड्रोन ज़ोन” घोषित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार कारखाना परिसर एवं उसके ऊपर के हवाई क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन, कैमरा युक्त उड़ान उपकरण अथवा अन्य मानवरहित विमान के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 20 मई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर 18 जुलाई 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा कारणों एवं संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।