जबलपुर। जबलपुर के शहपुरा में क्षतिग्रस्त ब्रिज मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। HC ने चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहा है कि ट्रैफिक डायवर्जन से जाम लग रहा है। नेशनल हाईवे पर निर्मित 400 करोड़ का पुल गिर गया था। फिर भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है।
दरअसल, जबलपुर-भोपाल NH-45 पर 400 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहा पुल गिर गया था। पुल टूटने के बाद शहपुरा शहर से वैकल्पिक मार्ग निकाला गया है। डायवर्जन से शहर में ट्रैफिक जाम और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसे लेकर शहपुरा के राजेश सिंह राजपूत ने हाईकोर्ट में PIL दायर की है।
खराब सड़क और अधूरे रास्ते के बावजूद टोल वसूली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सिंह राजपूत ने बताया कि एक जनहित याचिका जिसको PIL भी कहते है, शहपुरा के प्रखर समाजसेवी राजेश सिंह की ओर से दायर की गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को नोटिस किया। मामला ये है कि NH-45 पर ओवरब्रिज ढह गया था। जिसके कार जो वैकल्पित रास्ता खोला गया, उससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे संबंधित एक याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने नोटिस किया है और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस केस की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।