मंदसौर। सीतामऊ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय द्वारा अवैध वृक्ष कटाई के प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेन्द्रसिंह पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। यह निर्णय प्रकरण क्रमांक 12/बी-121/2026-27 में सुनवाई के बाद दिया गया।
एसडीएम शिवानी गर्ग ने बताया कि ग्राम लखवा निवासी राजेन्द्रसिंह द्वारा शासकीय भू-सर्वे नंबर 177 एवं निजी भूमि पर स्थित इमली, महुआ एवं बबूल सहित फलदार वृक्षों की बिना अनुमति अवैध कटाई की गई थी। मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 241 के तहत अर्थदण्ड लगाया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण सर्वाेच्च प्राथमिकता है और अवैध वृक्ष कटाई किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे हरे-भरे वृक्षों की सुरक्षा में सहयोग करें तथा किसी भी अवैध कटाई की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।