चित्तौड़गढ़। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू के निर्देशन में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 19 अगस्त को आयोजित की गई। बैठक में चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शस्त्र जमा कराने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप विधि परामर्शी, जिला कलेक्टर कार्यालय, उप निदेशक अभियोजन तथा लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय चित्तौड़गढ़ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा सभी मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में मतदान का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
नगरीय क्षेत्रों में शस्त्र जमा कराने के निर्देश-
स्क्रीनिंग कमेटी ने निर्णय लिया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में निवासरत शस्त्रधारकों एवं शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने शस्त्र संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास तत्काल जमा कराने होंगे। यह व्यवस्था उन शस्त्र लाइसेंसों पर भी लागू होगी, जो चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा राज्य के अन्य जिलों अथवा देश के किसी अन्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।
ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी, जो शस्त्र जमा कराने से छूट चाहते हैं, वे स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों पर कमेटी नियमानुसार विचार कर निर्णय लेगी।
इन पर लागू नहीं होगी शस्त्र जमा कराने की व्यवस्था-
बैठक में स्पष्ट किया गया कि शस्त्र जमा कराने की व्यवस्था बैंक सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस गार्ड, राजस्थान पुलिस तथा ऐसे राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जो कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं।
स्क्रीनिंग कमेटी ने चुनाव के दौरान सभी वर्गों के बीच सौहार्द बनाए रखने, संभावित टकराव एवं हिंसात्मक गतिविधियों की रोकथाम तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता एवं प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया।