शिवपुरी। जिले के मायापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मालती आदिवासी ने कलेक्टर को आवेदन देकर एसबीआई बैंक क्योस्क संचालक पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्लेम को लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। महिला ने मामले की जांच कराते हुए बीमा की राशि दिलाने की मांग की है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके पति कमलेश आदिवासी ने उसकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बीमा कराया था। बीमा पॉलिसी में पत्नी का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज कराया गया था। इसके बाद 10 जुलाई 2026 को कमलेश आदिवासी की मृत्यु हो गई।
पति की मौत के बाद जब महिला बीमा क्लेम की राशि लेने के लिए क्योस्क संचालक के पास पहुंची, तो कथित तौर पर संचालक ने उसे नॉमिनी मानने से इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि क्योस्क संचालक ने उसके पति के पिता प्रकाश को नॉमिनी बताया।
महिला ने कलेक्टर को दिए आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली बीमा राशि उसे दिलाने की मांग की है। मामले में जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।