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October 9, 2026, 4:36 pm
REPORT : दीपावली पर आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस के लिए निर्देश जारी, 15 से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन, 2 से 11 नवंबर तक होगा वैध लाइसेंस का नवीनीकरण, सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य, पढ़े खबर 

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नीमच। आगामी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के सुरक्षित विक्रय एवं भंडारण को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अस्थाई आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस के लिए 15 से 22 अक्टूबर 2026 तक एमपी ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदकों को निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा।

पूर्व से जारी वैध अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस का नवीनीकरण 2 से 11 नवंबर तक किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत रहेंगे। अधिकारियों को विस्फोटक सुरक्षा से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सुरक्षित स्थानों पर लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें-
नीमच शहर में आतिशबाजी की दुकानों के लिए स्थान का चयन अनुविभागीय दंडाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री संयुक्त रूप से करेंगे। चयनित स्थल का लेआउट कलेक्टर कार्यालय से स्वीकृत कराना होगा। जिले के अन्य अनुभागों में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षित स्थान निर्धारित किए जाएंगे।

दुकानें आबादी क्षेत्र से दूर लगाई जाएंगी। धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों और प्रतिबंधित स्थानों के आसपास दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों का आवंटन स्वीकृत लेआउट के अनुसार किया जाएगा।

दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी अनिवार्य-
आतिशबाजी की दुकानों के शेड अग्निरोधी सामग्री अथवा लोहे की चादरों से बनाए जाएंगे। प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानों का निर्माण आमने-सामने नहीं किया जाएगा।

दुकानों और उनके आसपास निर्धारित तीन मीटर के क्षेत्र में तेल या गैस के लैंप, खुली बत्तियों तथा कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित मानकों के अनुरूप करनी होगी। आतिशबाजी को अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखना भी अनिवार्य होगा।

अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना जरूरी-
आतिशबाजी विक्रय स्थल पर पटाखों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक लाइसेंसधारी को दुकान के सामने रेत और पानी से भरी बाल्टियां सहित आवश्यक अग्निशमन उपकरण रखने होंगे। निर्धारित परिसर में 24 घंटे अग्निशमन सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को शहरी और आबादी वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। थोक विक्रेता वैध लाइसेंस की जांच करने के बाद ही फुटकर विक्रेताओं को आतिशबाजी बेच सकेंगे।

अवैध विक्रय पर होगी कार्रवाई, नियंत्रण कक्ष रहेंगे सक्रिय-
अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और नगर पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के मध्य अथवा आबादी वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी का विक्रय और भंडारण न हो। निर्धारित स्थलों के अलावा अन्य स्थानों पर, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने वालों के विरुद्ध संबंधित थाना प्रभारी तत्काल कार्रवाई करेंगे।

आपात स्थिति से निपटने के लिए विद्युत विभाग को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

सूचनाओं के आदान-प्रदान, विभागीय समन्वय और त्वरित कार्रवाई के लिए तहसील कार्यालयों एवं नगरीय निकायों में 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। इनके दूरभाष नंबर पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, नीमच को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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