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October 9, 2026, 7:23 pm
NEWS : चित्तौड़गढ़ जिले में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 15 बेंचों के माध्यम से बैंक, बीमा, बिजली, पानी और राजस्व सहित विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण, पढ़े रेखा खाबिया की खबर 

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चित्तौड़गढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 10 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश मान सिंह चूंडावत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न विभागों से जुड़े राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव योगिता पारीक ने बताया कि लोक अदालत के लिए जिले में कुल 15 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें जिला मुख्यालय पर 3 तथा ताल्लुका मुख्यालयों पर 12 बेंचें शामिल हैं। प्रत्येक बेंच में न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष और राजस्व अधिकारी अथवा अधिवक्ता सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।

प्री-काउंसलिंग के जरिए सुलह के प्रयास-
लोक अदालत में शामिल किए जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित करने के बाद पक्षकारों के बीच प्री-काउंसलिंग कराई गई है। पहली सुलह वार्ता में समझौता नहीं होने, लेकिन राजीनामे की संभावना रहने पर दूसरी काउंसलिंग भी की गई। बैंक एवं वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, बिजली, पानी, बीएसएनएल और राजस्व न्यायालयों सहित विभिन्न विभागों के प्रकरणों को लोक अदालत में शामिल किया गया है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध-
सचिव योगिता पारीक ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शामिल हो सकेंगे। न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाने वाले पक्षकार ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लाभ ले सकते हैं। नोटिसों की तामील के लिए जिला मुख्यालय और सभी ताल्लुका मुख्यालयों पर पुलिस टीमों का गठन भी किया गया है।

लोक अदालत के फायदे-
राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारित दीवानी मामलों में नियमानुसार पहले जमा किए गए न्याय शुल्क की वापसी का प्रावधान है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है और उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। प्राधिकरण की ओर से शिविरों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर लोगों को अपने राजीनामा योग्य मामलों का निस्तारण कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ के हेल्पलाइन नंबर 8306002112 या नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। प्राधिकरण ने पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण में सहयोग करने की अपील की है।

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