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वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 14, 2022, 7:16 pm
KHABAR : समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशकों की सुविधा के लिए पोर्टल शुरू, पोर्टल के माध्यम से ही मिलेगा समाचार पत्र को नियमितता प्रमाण पत्र, निर्धारित डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि भी हुई घोषित, पढ़े खबर 

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नीमच। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश से प्रकाशित नियतकालिक प्रकाशन की एक प्रति जिला जनसम्पर्क कार्यालय में निःशुल्क देना अनिवार्य है। प्रकाशकों की सुविधा की दृष्टि से प्रकाशन की प्रति जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है।

पोर्टल के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए यह दस्तावेज जरूरी
- आरएनआई शीर्षक आवंटन पत्र। 
- वर्तमान घोषणा पत्र की कॉपी।
- आरएनआई पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड की कॉपी।
- विस्तार संख्या का प्रमाण पत्र (सीए प्रमाण पत्र)।
- ईमेल आईडी
- डीपीआर का पेपर कोड
- स्थाई पता
- प्रकाशन प्रारंभ करने की तिथि एवं वर्ष


इन सभी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। दस्तावेज नहीं होने पर समाचार पत्र का प्रकाशित अंक पोर्टल पर जमा नहीं हो पाएगा। इस व्यवस्था से प्रकाशक समाचार पत्र पत्रिकाओं की एक प्रति एक नियत तिथि तक ही जमा करा सकेंगे।

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