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November 18, 2022, 6:41 pm
BIG NEWS : भानपुरा पुलिस की बड़ी कार्यवाई, मुखबिर की सुचना पर अलग अलग जगहों पर दबिश देकर अवैध शराब परिवहन, जुआ-सट्टा खेलना और यातायात नियमो को तोड़ने को लेकर किया अपराध पंजीबद्ध, पढ़े रवि पोरवाल की खबर    

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भानपुरा। पुलिस अधीक्षक मन्दसौर अनुराग सुजानिया के द्वारा चलाये जा रहे नशा मुक्ति अभियान तथा जुआ सट्टा के विरूद्ध कार्यवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ महेन्द्र तारणेकर साहब एवं एसडीओपी गरोठ सोनु परमार के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक अवनीश श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन मे दिये गये दिशा निर्देशो से थाना भानपुरा टीम द्वारा अभियान के तहत कार्यवाई की गई। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार भानपुरा थानें के सउनि गिरजाशंकर शर्मा को विश्वसनीय मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति सफेद रंग की मारुति ओमनी वेन एमपी 41 बीसी 1938 में एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है।  मुखबीर सूचना पर हमराह फोर्स के रवाना होकर दबीश दी गई। जिसके पास ओमनी वेन में 07 पेटी अवैध शराब मिली। जिसमें आरोपी दिनेश पिता नारायण मीणा नि गांधीसागर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 446/2022 धारा- 34(2) आबकारी अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्द कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के कब्जे से 07 पेटी शराब व मारुति ओमनी वेन एमपी 41 बीसी 1938 को विधिवत जप्त किया गया। न्यायालय पेश किया गया। जिसे जेल दाखील किया गया है।

साथ ही पुलिस को कस्बे में जुआ-सट्टा के संबंध में सूचना मिलने पर संबंधीत स्थानों पर टीम बनाकर अलग-अलग स्थानों पर दबीश दी जाकर सट्टा चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर थाना भानपुरा पर अपराध क्रमांक 441/2022, 442/2022, 443/2022, 444/2022, 445/2022 धारा 4 (क) ध्रुत विधान अधिनीयम में आरोपी क्रमश फरीद पिता निजामुद्दीन निवासी भानपुरा, जगदीश पिता रूपचन्द्र जांगडे निवासी भानपुरा, अनवर हुसैन पिता सप्पु खाँ निवासी भानपुरा, रईश पिता हबीब खाँन निवासी भानपुरा, अशफाक पिता अनवर हुसैन निवासी भानपुरा प्रकरण पंजीबद्द कर प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये।

थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर वाहन चैकिंग की जाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालको के विरुद्ध आज दिनांक तक कुल 13 प्रकरण धारा-185 एमवी एक्ट में कार्यवाही की जाकर प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये। जिनमें न्यायालय द्वारा वाहन चालकों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। वाहन चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट लगानें, सिटबेल्ट पहननें, तथा ट्रेफीक नियमों का पालन करनें की समझाईश दी गई।

उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक अवनीश श्रीवास्तव, उनि बलवीरसिंह यादव, उनि ममता अलावा, सउनि गिरजाशंकर शर्मा, कार्य सउनि सतीश ठाकुर, कार्य सउनि गोविन्दसिंह यादव, कार्य सउनि जितेन्द्रसिंह सिसौदिया, कार्य सउनि राजकुमार शुक्ला, प्रआर 288 सोनु ठाकुर, प्रआर चालक अर्जुन सिहं, आर 244 बाबुलाल
अहिर, आर 764 दिनेश कुमार, आर 128 वकील दायमा, आर 891 हेमन्त पाटीदार, आर 308 लोकेश अहिर, आर 50 राजपालसिंह, का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 

 

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