रतलाम। जिले के आलोट थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर ने बताया कि आपत्ति लेते हुए न्यायालय से निवेदन किया गया कि प्रकरण में अन्य आरोपितों व विधायक चावला की गिरफ्तारी आवश्यक है। मामला गंभीर होने से अग्रिम जमानत नहीं दी जाए।
खाद वितरण केंद्र से खाद लूट व डकैती के मामले में आरोपित आलोट से कांग्रेस के विधायक मनोज चावला को न्यायालय से राहत नहीं मिली। उनकी तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत की याचिका जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर ने खारिज कर दी। उधर, पुलिस चावला को दो सप्ताह बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपित विधायक व अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि 10 नवंबर 2022 को सर्वर डाउन होने से रतलाम जिले के आलोट नगर स्थित गोदाम पर दोपहर तक कुछ किसानों को ही खाद मिला था। शेष किसान गोदाम पर खाद लेने के लिए लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे। जानकारी मिलने पर विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता एडवोकेट योगेंद्रसिंह जादौन व अन्य ने गोदाम पर पहुंचकर पावती रखकर किसानों को खाद देने की बात कही थी तो विधायक तथा केंद्र प्रभारी व कर्मचारियों के बीच बहस हो गई थी। बाद में विधायक ने गोदाम का शटर उठाकर किसानों से खाद लेने के लिए कहा था तो कई किसान गोदाम से खाद की बोरियां ले जाने लगे थे।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली थी। बाद में स्टाक मिलान करने पर 28 बोरियां कम पाई गई थी। गोदाम संचालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित विधायक चावला, कांग्रेस नेता जादौन व अन्य के खिलाफ लूट व शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया था। बाद में प्रकरण में डकैती की धारा भी बढ़ाई गई। उसी रात पुलिस ने कांग्रेस नेता जादौन को गिरफ्तार कर दूसरे दिन इंदौर स्थिति जनपप्रतिनिधि विशेष न्यायालय में पेश किया था, जहां से जादौन को जेल भेज दिया गया था।