शाजापुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन ने गौवंश का अवैध परिवहन करने पर जप्तशुदा वाहन क्रमांक एमपी 07 जी 6434 को अधिहरण करने के आदेश देते हुए जिला परिवहन अधिकारी को अपिलीय अवधि 30 दिवस व्यतित होने के पश्चात अधिहरित वाहन को पुलिस थाना लालघाटी से प्राप्त कर नीलामी की कार्रवाई करें और नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं।
उल्लेखनीय है कि विगत 04 जुलाई 2018 को थाना लालघाटी ने फरियादी की सूचना के आधार पर उक्त वाहन में गौवंश को ठूस-ठूस कर क्रूरता पूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन करने पर जप्त कर प्रकरण दर्ज किया था।