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November 24, 2022, 7:31 pm
KHABAR : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने के लिए लागू की गुड समेरिटन (नेक व्यक्ति) योजना, एडीजे व सीजेएम ने निभाया फर्ज, पढ़े रवि पोरवाल की खबर 

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मंदसौर। कल दिनांक 23 नवंबर को मंदसौर सीतामऊ फाटक बड़ी पुलिया पर मेला देख कर घर जा रही शिवानी अपनी स्कूटी का संतुलन बिगड़ने पर गिरने से घायल हो गई। हाथ पैर और सर में चोट आने से अचेत हो गई। उसी समय वहां से गुजर रहे मंदसौर जिला न्यायालय के एडीजे विशाल शर्मा एवं सीजेएम आर एस जमरा द्वारा घायल शिवानी को उपचार के लिए अपने निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया,  जहां पर उसका उपचार किया गया। माननीय न्यायधीश ने यह नेक कार्य करके आम जनता के सम्मुख दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करके मानवता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया ।

थाना यातायात तथा जिले के समस्त थानों द्वारा पिछले वर्ष भर से गुड समेरीटन या नेक व्यक्ति योजना का समय-समय पर प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन फिर भी इस दिशा में आम जनता द्वारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की अपेक्षा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने के लिए गुड समेरिटन( नेक व्यक्ति) योजना लागू की है। क्योंकि मंत्रालय द्वारा यह महसूस किया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मृत्यु समय पर चिकित्सकीय सुविधा ना मिलने तथा अत्यधिक रक्त बहने की वजह से हो रही है।
नेक व्यक्ति योजना में यह प्रावधान है कि सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस द्वारा अनावश्यक पूछताछ नहीं की जावेगी एवं किसी प्रकार से उन्हें परेशान नहीं किया जावेगा। 
अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में किसी गंभीर घायल व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर नजदीकी अस्पताल ले जाता है या ले जाने में मदद करता है तो परिवहन विभाग द्वारा 5000 के पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा। ऐसे नेक व्यक्ति को इस संबंध में घायल को ले जाने पर अस्पताल में बस अपना नाम तथा मोबाइल नंबर नोट करवाना होगा। आपसे पुलिस द्वारा कोई भी अनावश्यक पूछताछ नहीं की जावेगी।

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