उज्जैन। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपालन में जिले में पंचायतों के आम/उप निर्वाचन उत्तरार्द्ध के दौरान मतदान अवधि में शराब का क्रय-विक्रय बन्द रहेगा। इस सम्बन्ध में आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। पंचायत आम/उप निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के लिये मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जायेगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी ग्राम पंचायत के उप चुनाव के मामले में चाहे वह सरपंच पद के लिये हो या पंच पद के लिये पूरी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित शराब की सभी दुकानें बन्द रखी जायेंगी। जिन ग्राम पंचायतों में निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से पांच किलो मीटर की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बन्द रखी जायेगी।