नीमच। जिला पंचायत सीईओ गुरु प्रसाद द्वारा जनपद पंचायत जावद जिला नीमच की ग्राम पंचायत दौलतपुरा के पंचायत सचिव प्रेमचंद्र माली के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में भादस 1860 की धारा 306 अन्तर्गत एफआईआर संख्या 0151 दिनांक 25 अप्रैल 2023 दर्ज की जाकर अनुसंधान में लेने के कारण मप्र पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दौलतपुरा के पंचायत सचिव प्रेमचंद माली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन काल में पंचायत सचिव माली का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत जावद जिला नीमच नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
वहीं जावद पुलिस ने पंचायत सचिव प्रेमचंद माली को जावद तहसील के गांव जाट से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सचिव प्रेमचंद माली से पूछताछ कर रही है उसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा।