नीमच। जिले में आयोजित किये जा रहे राजस्व सेवा अभियान के तहत तीसरे गुरूवार को जिले के 13 गांवों में विशेष राजस्व सेवा शिविर आयोजित किये गये। इन शिविरों में ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर ही किया गया। कलेक्टर दिनेश जैन नीमच जिले के मनासा उपखण्ड के ग्राम मोया में आयोजित राजस्व सेवा शिविर में ग्रामीणों से रूबरू हुये और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। इस मौके पर एसडीएम पवन बारिया, तहसीलदार, सरपंच गोपाल धनगर एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
राजस्व सेवा शिविर को संबोधित करते हुये कलेक्टर जैन ने कहा कि, मुख्य मंत्री लाडली बहना योजना के तहत 30 अप्रैल तक ऑनलाईन आवेदन भरवाये जा रहें है । शेष रही सभी महिलायें इस योजना के तहत अपने आवेदन शीघ्र कर दें। कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर फोती नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन प्रकरणों के निराकरण एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी ली।उन्होने राजस्व रिकार्ड में नाबालिग दर्ज ऐसे खातेदार जो बालिग हो गये है। राजस्व अभिलेख में उन्हे बालिग के रूप में दर्ज करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर जैन ने मोया में पुराने पंचायत भवन का निरीक्षण कर अनुपयोगी पंचायत भवन को डिस्मेंटल करवाने की कार्यवाही करने के निर्देश एसडीएम को दिए। उन्होने गांव में निर्माणाधीन नवीन आंगनवाडी भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश भी पंचायत सचिव को दिए।
कलेक्टर जैन ने ग्रामीणों से रूबरू होते हुए कहा कि ग्रमीण राजस्व संबंधी खसरा बी.एन. की प्रति पावती की कापी आनलाईन प्राप्त कर सकते है। इससे उन्होने छोटे-छोटे काम के लिए किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। कलेक्टर ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि राजस्व संबंधी ऑनलाईन सेवाओं के संबंध में पोस्टर तैयार करवाकर पंचायत भवनों की दीवारों पर चस्पा करवाए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से पीएम सम्मान निधि का भुगतान मिलने की जानकारी ली। ग्रामीण सीताराम, भागीरथ, हुल्लासी बाई को किसान सम्मान निधि की राशि नही मिलने पर उनके नाम सारा एप पर अपलोड करवाकर, उन्हें सम्मान निधि की राशि का भुगतान करवाने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने निराश्रित पेंशन राशि के नियमित भुगतान की जानकारी ली और निर्देश दिए कि गांव के हितग्राहियों को पोस्ट आफिस के माध्यम से उनके घर पर ही पेंशन राशि का भुगतान करवाये। कलेक्टर ने सचिव को निर्देश दिए, कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निराश्रित होना जरूरी है। बीपीएल होना जरूरी नहीं है। अतरू सभी पात्र निराश्रितों को निराश्रित पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने गांव में नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने तथा हाईस्कूल भवन निर्माण के लिए जमीन आरक्षित करवाने के निर्देश भी तहसीलदार को दिए।
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