खरगोन। भगवान बिरसा मुंडा योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना आदिवासी वित्त एवं विकास निगम खरगोन से संचालितन योजनाओं में स्वरोजगार व स्वयं का व्यवस्थाय स्थापित करने के लिए अनुसूचित जनजाति के इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में तथा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना योजनांन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को उद्योग (विनिर्माण) ईकाई के लिए राशि 1 लाख से 50 लाख रूपये तक एवं सेवा ईकाई तथा स्वयं व्यवसाय स्थापित करने के लिए 1 लाख से 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा। आवेदन की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दस हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगा आवेदन की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो आवेदन आयकर दाता न हो। वहीं गांरटी फीस मप्र शासन द्वारा देय होगी।
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