BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : एमपी के राज्यसभा प्रत्याशियों की फाइनल.. <<     NEWS : जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया नीट.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     NEWS : जिला स्तरीय एक दिवसीय प्राकृतिक एवं जैविक.. <<     NEWS : महिला सांवरिया शाखा ने राहगीरों को पिलाई.. <<     NEWS : वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर विधिक.. <<     NEWS : मोहाली हत्याकांड के विरोध में चित्तौड़गढ़.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ कालिका माता मंदिर में वैदिक.. <<     NEWS : भारत सहकारी बैंकिंग समिट लखनऊ में संपन्न,.. <<     BIG NEWS : कलेक्टर अदिती गर्ग के प्रयास लाए रंग,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वास्थ्य और सुरक्षा का संगम, योग शिविर.. <<     KHABAR : मोदी सरकार के 12 साल पूरे, भाजपा ने किया.. <<     NEWS : 35 साल की सेवा को समाज का सलाम, सेवादार.. <<     BIG REPORT : मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, भूतेश्वर.. <<     BIG NEWS : ऑपरेशन सुदर्शन चक्र-02 की बड़ी सफलता, स्थाई.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बिना अनुमति निर्माण.. <<     दगड़खेड़ी में किसानों का धरना जारी,जमीन.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
June 10, 2026, 5:57 pm
NEWS : चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बिना अनुमति निर्माण पर एफआईआर दर्ज, एएसआई रिपोर्ट पर पुलिस ने की कार्रवाई, पढे़ रेखा खाबिया की खबर

Share On:-

चित्तौड़गढ़। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित एवं भारत सरकार द्वारा संरक्षित चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्र में बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य के मामले में कोतवाली चित्तौड़गढ़ पुलिस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है।


जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उपमंडल चित्तौड़गढ़ के संरक्षण सहायक प्रेमचंद शर्मा द्वारा थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल होने के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है। दुर्ग की प्राचीर के भीतर का संपूर्ण क्षेत्र प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित घोषित है, जहां केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, पुनर्निर्माण या अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।


रिपोर्ट के अनुसार, युवराजादित्य सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दुर्ग स्थित रत्न सिंह महल के सामने बिना सक्षम अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों द्वारा पूर्व में चेतावनी दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी पाया गया।


इसके आधार पर थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 19(1) एवं 30(ए) तथा बीएनएस 2023 की धारा 329(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है।


प्रशासन ने बताया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाएगा। संरक्षित क्षेत्र का सर्वे कर नियमों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE