BREAKING NEWS
NEWS : मथुरा तालाब पंचायत में आयोजित हुआ ग्रामीण.. <<     KHABAR : स्वास्थ्य सुविधा बना मजाक, नहीं मिली.. <<     NEWS : प्रतापगढ़ में रॉकेट लर्निंग कार्यक्रम के.. <<     VIDEO NEWS: नीमच में व्यापारी से मारपीट,लूट के बाद.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : 200 वर्षों की परंपरा के साथ निकला आशूरा का.. <<     मंदसौर में नगर पालिका का बड़ा.. <<     रतलाम के हतनारा में मोहर्रम जुलूस के दौरान.. <<     BIG NEWS : टीचर कॉलोनी में चोरी से मचा हड़कंप, सूने.. <<     मोहर्रम की 9वीं रात कसरावद में निकले पारंपरिक.. <<     मंदसौर में निर्जला एकादशी की धूम, खाटू श्याम.. <<     BIG NEWS : नीमच शहर का गोधाम बालाजी मंदिर क्षेत्र.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : राजस्थान के प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी.. <<     KHABAR : विधायक निर्मला सप्रे दल-बदल विवाद,.. <<     KHABAR : दलित परिवार पर हमले के मामले में भीम आर्मी.. <<     NEWS : धर्मसभा में महासाध्वी धैर्य प्रभा जी ने.. <<     NEWS : भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का.. <<     NEWS : मेवाड़ की पावन धरा पर धर्ममय वातावरण में.. <<     NEWS : विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों ने.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
September 24, 2023, 5:31 pm
REPORT : घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना की शुरुआत, 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर मिलेगा इतने लाख का मुआवजा, पढ़े खबर 

Share On:-

इन्दौर। महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून में पीड़िता को व्यापक प्रावधान है। कईं बार अपनों के हिंसात्मक व्यवहार से महिलाओं को स्थाई शारीरिक क्षति हो जाती है। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब महिला या बालिका को किसी अंग की स्थाई क्षति के फलस्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर 2 लाख तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

इस मुआवजे के लिए पीड़ित या उसके आश्रित की ओर से घटना के एक वर्ष के भीतर संबंधित क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी (संरक्षण अधिकारी)अथवा प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घटना की एफआईआर प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड शारीरिक क्षति का आंकलन कर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रतिवेदन देगा, जिसके आधार पर समिति द्वारा मुआवजे की स्वीकृति दी जाएगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE