नीमच। विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यालयीन आदेश क्रं./भा.निर्वा./ 2023स/1277 नीमच, दिनांक एक अक्टूबर 2023 से विधानसभा क्षैत्र क्रंमाक-228 मनासा, 229 नीमच एवं 230 जावद के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों के 4 अक्टूबर 2023 को निर्धारित सेक्टर भ्रमण के लिए शासकीय वाहनों का अधिग्रहण किया जाकर, प्रातः 8 बजे वाहन मय ईधन के फुल टैंक एवं वाहन चालक सहित वाहन जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया था। निर्देश उपरांत भी पॉच अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के वाहन नियत तिथि एवं समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए।
उक्त स्थिति में सेक्टर अधिकारियों को मतदान केन्द्रों तक जाने में अत्यधिक विलम्ब हुआ, निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ। कार्यालय की वाहन व्यवस्था प्रभावित हुई तथा आठ अतिरिक्त निजी वाहनों से सेक्टर अधिकारियों का भ्रमण पूर्ण करवाया जाकर, उनको अतिरिक्त किराया राशि का भुगतान करना पडा।
कलेक्टरर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी नीमच, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास रतनगढ व रामपुरा, जिला आबकारी अधिकारी नीमच, जिला परियोजना प्रबंधक एनआरएलएम जिला पंचायत नीमच को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर, कहा है,कि उनका उक्ता कृत्यो निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एंव अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उक्तउ कृत्य के फलस्ववरूप क्यों न, उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्वश अधिनियम-1951 की धारा-167 के अधीन योग्य वैधानिक कार्यवाही की जावे ? उक्त संबंध में संबंधितों को अपना स्प1ष्टीीकरण इस कारण बताओं सूचना पत्र की प्राप्ति से तीन दिवस की समय सीमा में जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तु त करने के निर्देश दिये गये है। अनुपस्थिति अथवा स्प्ष्टीयकरण प्रस्तुत न करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध एक पक्षीय वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।