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October 11, 2023, 8:00 pm
KHABAR : सोशल मीडिया पर गाइड लाइन के तहत करें पोस्ट- जिला निर्वाचन अधिकारी, सामाजिक, धार्मिक एवं जातिगत दुर्भावना फैलाने वाले फोटो और वीडियो प्रसारित न करें, पढ़े खबर 

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विदिशा। विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए, कतिपय असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप्प, एक्स इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर सांप्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुचाने संबंधी दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की सूचनाएं प्राप्त होती रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है, कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की नियत अवधि अंतर्गत सामान्य व्यक्तियों, आसामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुभावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने की कार्यवाही संपादित की जाए। जिसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

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