नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को छः माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा भदवा थाना कुकडेश्वर निवासी शान्तिलाल पिता रामसिंह गुर्जर एवं जीरन निवासी अनिल पिता ओमप्रकाश को छः माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आरोपीगण नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।