नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम- 1990 के तहत आरोपी रवि पिता रंगलाल रावत निवासी जुनासाथ मनासा थाना मनासा को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
इसी तरह आरोपी मुकेश पिता मस्ताना नाथ निवासी नई आबादी नयागांव थाना जावद को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
आरोपी दोनो आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा।