नीमच। जिला मजिस्ट्रेट नीमच दिनेश जैन व्दारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत अनावेदक शोएब अगवान पिता मो.असलम निवासी रिसाला मस्जिद के पास नीमच थाना नीमच केंट को सदाचार बनाये रखने के लिए 3 माह तक सप्ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।
इसी तरह अनावेदक पुरूषोत्तम पिता नारायणदास बैरागी निवासी मस्तानपुरा डीकेन थाना रतनगढ को सदाचार बनाये रखने के लिए 3 माह तक सप्ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।