नीमच। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन व्दारा जिला परिवहन अधिकारी एन.एल.गामड को निर्वाचन संबंधी समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं होने और कार्यालय के अन्य कर्मचारी को बैठक में भेजने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया है, कि विधानसभा निर्वाचन, 2023 के अन्तर्गत पोस्टल बैलेट से मतदान संबंधी समीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी सूचना के उपरांत भी परिवहन अधिकारी नियत तिथि एवं समय पर समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुए तथा अपने स्थान पर कार्यालय के अन्य कर्मचारी, जिनके पास पोस्टल बैलेट के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, को बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर दिया गया। समीक्षा के दौरान पाया गया निर्वाचन के दौरान उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों के चालक, परिचालक को पोस्टल बैलेट जारी किये जाने के संबंध में परिवहन अधिकारी द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि परिवहन विभाग के पोस्टल बैलेट हेतु उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी गामड का उक्त कृत्य, निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत पदीय कर्तव्यों का भंग की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य के संबंध में क्यों न उनके विरूद्ध योग्य वैधानिक कार्यवाही की जावे ? इस संबंध में आर.टी.ओ. को अपना स्पष्टीकरण कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति से 03 दिवस की समय सीमा में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।